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पीलीभीत में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता व परामर्श शिविर आयोजित

By Ten News One Desk

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पीलीभीत में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता व परामर्श शिविर आयोजित



टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! रामचंद्र सक्सेना ब्यूरो, पीलीभीत


पीलीभीत में सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर एवं हब एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन की टीम द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु कानूनी सहायता व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती मोनिका राना के निर्देशन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में विधिक सहायता प्राधिकरण से चीफ डिफेन्स काउंसिल श्रीमती सुमन गुप्ता एवं पीएलवी मनोज शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी।

महिलाओं के अधिकारों पर विशेषज्ञों की जानकारी

विशेषज्ञों ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम का विशेष प्रावधान है कि महिला को हिंसा मुक्त वातावरण में रहने की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।

साथ ही, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की स्थिति में POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment) के तहत पीड़िताओं को त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

कार्यक्रम में रही सक्रिय भागीदारी

इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका तृप्ति मिश्रा, जिला समन्वयक सुवर्णा पांडेय, उपनिरीक्षक सलोनी त्यागी सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पीलीभीत जिला संवाददाता – रामचंद्र सक्सेना

पीलीभीत में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता व परामर्श शिविर आयोजित

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टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! रामचंद्र सक्सेना ब्यूरो, पीलीभीत


पीलीभीत में सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर एवं हब एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन की टीम द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु कानूनी सहायता व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती मोनिका राना के निर्देशन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में विधिक सहायता प्राधिकरण से चीफ डिफेन्स काउंसिल श्रीमती सुमन गुप्ता एवं पीएलवी मनोज शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी।

महिलाओं के अधिकारों पर विशेषज्ञों की जानकारी

विशेषज्ञों ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम का विशेष प्रावधान है कि महिला को हिंसा मुक्त वातावरण में रहने की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।

साथ ही, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की स्थिति में POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment) के तहत पीड़िताओं को त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

कार्यक्रम में रही सक्रिय भागीदारी

इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका तृप्ति मिश्रा, जिला समन्वयक सुवर्णा पांडेय, उपनिरीक्षक सलोनी त्यागी सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पीलीभीत जिला संवाददाता – रामचंद्र सक्सेना

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