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एक दिवसीय हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन

Bytennewsone.com

Sep 21, 2024
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एक दिवसीय हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन



टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२४ !! वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली


मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 वीरेन्द्र सिंह, के निर्देशन में नोडल अधिकारी, डा0 अरुण कुमार, रायबरेली की अध्यक्षता में एक दिवसीय हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन, ए0एन0एम0टी0सी0 सभागार, रायबरेली में किया गया।

कार्यशाला में जिला सलाहकार, पूनम यादव द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश तथा लक्ष्यों के बारे में उदाहरणार्थ जागरूकता, कोटपा एक्ट-2003 कानून का परिपालन तथा निगरानी पर विशेष चर्चा की गयी, साथ ही सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की जानकारी देते हुए तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने की बात पर बल दिया गया।

जनपद में कार्यरत तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की जाने वाली जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रर्णाथ सचल/प्रर्वतन दल के कार्य एवं दायित्वों के अन्तर्गत कोटपा एक्ट-2003 के प्रविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के बारे में बताया गया। कार्यशाला में विस्तृत रूप से तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 ‘‘सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद‘‘ (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 के बारे में बताया गया।

यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे-सिगरेट, सिगार, बीड़ी, गुटका, पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि। साथ ही समाज में ई-सिगरेट का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है प्रत्येक माह एफ0जी0डी0, प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यशाला कर लोगों को तम्बाकू का सेवन न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है

एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड टीम द्वारा छापेमारी कर कोटपा अधिनियम-2003 का अनुपालन एवं अनुश्रवण भी किया जा रहा है, जिसके क्रम में सभी प्रतिभागियों को कोटपा एक्ट-2003 के अन्तर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध का अनुपालन अपने-अपने कार्य क्षेत्र/कार्यालय को तम्बाकू मुक्त घोषित करें, ताकि सामान्य जनमानस में भी लोग इसका अनुपालन खुशी खुशी करेें न कि बाध्य होकर करें।

बैठक में समस्त चिकित्सकों/हेल्थ अफिसरो को उनके कार्यक्षेत्रों को तम्बाकू मुक्त बनाये रखने के साथ-साथ मरीजो को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावो के बारे में जागरूक करने व कार्यक्रम की मासिक जुर्माना व काउन्सिलिंग रिर्पोट भेजने के निर्देष दिये गयेेे।

कार्यशाला के अन्त में जिला सलाहकार, पूनम यादव द्वारा कार्यशाला में आए हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त चिकित्सकों/मेडिकल अफिसरो उनके अपने कार्यश्रेत्र को तम्बाकू मुक्त बनाने की अपेक्षा की गयी, साथ ही समस्त बी0पी0एम0 को जुर्माना बुकलेट व रिर्पोटिंग फारमेट प्राप्त कराते हुए की काउन्सलिंग एंव जुर्माना रिर्पोट प्रति माह की 02 तारीख तक रिर्पोट भेजने के निर्देश दिये गयेेे।

कार्यशाला में, जिला स्वास्थ्य षिक्षा सूचना अधिकारी डी0एस0 अस्थाना, अंजली सिंह, श्रेयजीत श्रीवास्तव कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपस्थित रहें।

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