अफीम की खेती बिना अनुमति के ना हो तथा लाइसेंस धारक ही अफीम की खेती करें : जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह
टेन न्यूज़ !! २८ अगस्त २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर
कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में नारकोटिक की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि अफीम की खेती बिना अनुमति के ना हो तथा लाइसेंस धारक ही अफीम की खेती करें, अवैध खेती पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आबकारी अधिकारी से कहा कि अवैध शराब एवं भांग बिक्री पर रोक लगाई जाए तथा जब्तीकरण पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
डीएम ने निर्देश दिए कि गांवों में बनने वाली अवैध मदिरा व बिकने वाले मिलावटी मदिरा पर तत्काल रोक लगाकर कार्यवाही की जाए। नियमित छापेमारी कर कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाए। अवैध शराब, गांजा, अफीम भांग आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतयः रोक लगाई जाए।
उन्होने मादक पदार्थों से सम्बंधित किसी भी शिकायत को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने कहा कि सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर लें, जिससे अफीम की अनाधिकृत खेती न हो पाए। जितने रकबे का लाइसेंस दिया जाए उसके अनुसार अफीम की खेती होने दी जाए तथा रकबे के अनुसार अफीम उत्पादन पर भी कड़ी नजर रखी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जो किसान अफीम खेती करने का लाइसेंस लिए हैं और खेती नहीं कर रहे हैं ऐसे किसानों के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। अफीम की अनाधिकृत खेती और तस्करी को प्रतिबंधित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि विद्यालयों के आसपास 100 मीटर की परिधि में नशीले एवं मादक पदार्थों के बिक्री की दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की लत के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण कर अवैध एवं नशीली दावाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नारकोटिक में इनफोर्समेंट की कार्रवाई युद्ध स्तर पर करें।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।