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विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, शाहजहांपुर में 207 मतदेय स्थल घटे

ByTen News One Desk

Oct 27, 2026
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विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज, शाहजहांपुर में 207 मतदेय स्थल घटे


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, अब जिले में होंगे 2603 मतदेय स्थल


टेन न्यूज़ !! २७ अक्टूबर २०२६ !! डेस्क न्यूज़ @

शाहजहांपुर। विधानसभा निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदेय स्थलों के संभाजन, भौतिक सत्यापन और निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदेय स्थलों की संख्या पहले 2810 थी, जिसे संभाजन प्रक्रिया के तहत 207 घटाकर अब 2603 किया गया है। मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जा चुका है। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा संशोधन प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के निर्देश

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन गंभीरता से किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जर्जर विद्यालयों या भवनों के ध्वस्त होने के कारण कोई मतदान केंद्र प्रभावित न हुआ हो। उन्होंने मतदेय स्थलों के संभाजन और सत्यापन की प्रक्रिया में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों का तार्किक विश्लेषण किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित मानक से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों को रखने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

मतदाताओं को नहीं तय करनी पड़ेगी दो किलोमीटर से अधिक दूरी

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े। मतदेय स्थल के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और स्थायी भवन का चयन किया जाए। सभी मतदेय स्थलों को यथासंभव भूतल पर स्थापित किया जाए और प्रत्येक स्थान पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि अत्यधिक पुराने और जर्जर भवनों में संचालित मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। यदि पहले किसी मतदेय स्थल के मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब उपलब्ध हो गया है, तो उसे मतदान क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाए।

इसी प्रकार, निजी भवनों में संचालित मतदेय स्थलों के लिए यदि उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध हो गए हैं, तो उन्हें सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। कोई भी मतदेय स्थल किसी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए।

नई कॉलोनियों में आवश्यकता के अनुसार बनेंगे मतदान केंद्र

जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्रों में विकसित नई आवासीय कॉलोनियों का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों में पिछले कुछ वर्षों में आवासीय विकास हुआ है और लोग रहने लगे हैं, वहां मतदाताओं की संख्या और आवश्यकता के अनुसार नए मतदान केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जाए।

प्रशासन का उद्देश्य मतदान केंद्रों को मतदाताओं के लिए सुलभ बनाना, सुरक्षित भवनों में मतदान की व्यवस्था करना और निर्वाचन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 की संख्या बढ़वाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि निवास स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरवाया जाए, ताकि मतदाता सूची में सही विवरण दर्ज हो सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्म-6 के माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर एक से अधिक बार आवेदन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र प्रविष्टियों तथा अन्य त्रुटियों को नियमानुसार ठीक करने पर विशेष बल दिया गया।

27 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाएंगे प्रस्ताव

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों की संशोधित सूचियों के आलेख्य प्रकाशन और सुझाव-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के बाद तैयार संशोधन प्रस्ताव 27 अक्टूबर 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आयोग के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत, उपजिलाधिकारी सदर प्रभात कुमार राय सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

TEN NEWS | शाहजहांपुर

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