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शाहजहांपुर: वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई: गैंग लीडर समाज कल्याण अधिकारी की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

By Ten News One Desk

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शाहजहांपुर: वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई: गैंग लीडर समाज कल्याण अधिकारी की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क


टेन न्यूज़ ii 04 फरवरी 2026 ii डीपी सिंह@डेस्क न्यूज़,
शाहजहांपुर

जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष जून 2023 में जनपद में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के गैंग लीडर राजेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य ₹4,49,24,948 (चार करोड़ उनचास लाख चौबीस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) बताया गया है। कार्रवाई के तहत एक महिंद्रा एक्सयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो (वाहन स्वामी राजेश कुमार) तथा एक होंडा एलिवेट जेडएक्स कार (पुत्र के नाम) को कुर्क किया गया है।

अचल संपत्तियों में ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित राजेश कुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि, ग्राम पारा रिंग रोड, लखनऊ में उनकी पत्नी श्रीमती मंगिता सिंह के नाम स्थित लगभग 120.817 वर्गमीटर निर्मित भवन तथा ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ में स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी निरंतर चलती रहेगी।

शाहजहांपुर: वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई: गैंग लीडर समाज कल्याण अधिकारी की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

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टेन न्यूज़ ii 04 फरवरी 2026 ii डीपी सिंह@डेस्क न्यूज़,
शाहजहांपुर

जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष जून 2023 में जनपद में हुए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के गैंग लीडर राजेश कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य ₹4,49,24,948 (चार करोड़ उनचास लाख चौबीस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) बताया गया है। कार्रवाई के तहत एक महिंद्रा एक्सयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो (वाहन स्वामी राजेश कुमार) तथा एक होंडा एलिवेट जेडएक्स कार (पुत्र के नाम) को कुर्क किया गया है।

अचल संपत्तियों में ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित राजेश कुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि, ग्राम पारा रिंग रोड, लखनऊ में उनकी पत्नी श्रीमती मंगिता सिंह के नाम स्थित लगभग 120.817 वर्गमीटर निर्मित भवन तथा ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ में स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी निरंतर चलती रहेगी।

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