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राजघाट से केरूगंज तक सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले टायर एवं वाहन मैकेनिको की दुकानों को कराया जाएगा बंदः डीएम

ByTen News One Desk

Mar 20, 2025
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राजघाट से केरूगंज तक सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले टायर एवं वाहन मैकेनिको की दुकानों को कराया जाएगा बंदः डीएम



चार खंभा से घंटाघर होते हुए बस अड्डे तक ई- बस सेवा होगी जल्द शुरू


रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक नही बजेगें बैंड बाजे, डीजे: डीएम


नगर क्षेत्र स्थित दूध डेयरियों को शहर से बाहर ले जाने हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च


रूट नं0 04 पर बरेली मोड़ से दुर्गा होटल तक चिन्हित ई रिक्शा ही होगें संचालितः डीएम


टेन न्यूज़ !! २० मार्च २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क @शाहजहांपुर


गुरुवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने ई-रिक्शा रूर्ट निर्धारण तथा ई-बस संचालन, साप्ताहिक बाजार, दूध डेरियों के स्थानान्तरण, अतिक्रमण हटाने एवं निर्माण कार्यों सहित आदि के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ई-रिक्शा रूर्ट 04 बरेली मोड़ से दुर्गा तिराहे तक 156 चिन्हित ई-रिक्शो का ही संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा अन्य रूर्ट के ई रिक्शा मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बुध बाजार के लिए पेयजल, लाइट, शौचालय एवं आने जाने का मार्ग सहित आदि व्यवस्थाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि शुक्र बाजार की तरह ही बुध बाजार का भी दुकानदारों का सत्यापन कराया जाए। दूध डेरी हटाने के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस देकर 31 मार्च तक नगर सीमा से बाहर निकलवाया जाए। ई- बस संचालन के संबंध में बरेली मोड़ से रेलवे स्टेशन के अलावा चार खंभा से घंटाघर होते हुए बस अड्डे तक ई- बस सेवा चलाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई-बस स्टॉप स्थलों का चिन्हित कर संकेत लगाया जाए। उन्होंने कहा कि रूर्ट 01 पर भी 142 चिन्हित ई-रिक्शो के अलावा अन्य रिक्शों को न चलने दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केरूगंज से कचहरी तक सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए यदि कोई भी दुकानदार सड़क पर बोर्ड या दुकान की सीमा से आगे बढ़ा के सामान रखता है उस पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाए।

राजघाट से केरूगंज तक टायर एवं वाहन मैकेनिक दुकानों को नोटिस देकर बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानदार एवं मैकेनिकों द्वारा सड़कों पर कार्य किया जाता है जिससे यातायात प्रभावित होता है। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए की शहर के बैंकट लॉन, डीजे, बैंड बाजा एवं बड़े-बड़े झूले लगाने वाले स्वामियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया जाए की रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक डीजे बैंड बाजा नहीं बजेगा तथा बड़े-बड़े झूलों के स्वामियों को निर्देशित किया जाए कि संबंधित विभाग से बिना एनओसी लिए झूले ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर एनपीआर के कैमरे लगाए जाए जिससे बिना हेलमेट तेल लेने वालों पर कार्रवाई की जा सके।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश एस , नगर आयुक्त डॉ0 विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

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