निरूद्ध बंदियों के लाभार्थ कार्य करने हेतु जिला कारगार में नियुक्त किये गये तीन पराविधिक स्वंय सेवक: सचिव श्रीमती लवली जयसवाल
टेन न्यूज़ !! २३ अप्रैल २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणलखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रोदय कुमार के निर्देशानुसार श्रीमती लवली जयसवाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज द्वारा आज दिनांक 23.04. 2024 को जिला कारागार का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दौरान सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती लवली जायसवाल द्वारा बताया कि धारा 436 (क) ८०प्र०सं० संहिता से आच्छादित एवं ऐसे विचाराधीन बन्दी जिनकी जमानत मा० न्यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतगीर के अभाव में कारागार में निरुद्ध है ऐसे विद्याराधीन बंदियों जिनके विरुद्ध अधिकतम ०१ वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराध विचारण हेतु लम्बित और वे कारागार में निरुद्ध है उनके नियमानुसार रिहायी हेतु Quarterly UTRC Meeting 2024 and the Role & Responsibilities of the Legal Services Institutions to strengthen the process माह नवम्बर 2024 तक कैम्पेन चलाया जा रहा है और इसी कैम्पेन के तहत उक्त बंदियों की नियमानुसार रिहायी हेतु माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।
सचिव श्रीमती लवली जासयवाल द्वारा लीगल एड प्राप्त करने वाले विचाराधीन बंदीयों के रजिस्टर लीगल एड क्लीनिक के रजिस्टर एवं लीगल एण्ड क्लीनिक में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवक को जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने के हेतु दिशा निर्देश दिये गये। सचिव द्व ारा जिला कारागार में बैरकों, तथा महिला बंदियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में निरंतर स्वच्छता बनाये रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों को निरंतर मीनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया गया।
सचिव द्वारा बंदियों से उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ली गयी। जिस पर उक्त बंदियों जिला जेल के अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना होने एवं समुचित इलाज मिलने का कथन किया तथा सचिव द्वारा पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया जहाँ उचित साफ सफाई पायी गयी।
सचिव द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में 02 सिद्धदोष पुरुष एवं 01 सिद्धदोष महिला बंदी कुल 03 पराविधिक स्वयं सेवकों को नियुक्त किया गया है जो कारागार में निरूद्ध बंदियों के लामार्थ काये करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला कारागार मे मध्य पुल का कार्य करेगे।
निरीक्षण दौरान जिला कारागार से निःशुल्क विधिक सहायता हेतु 1 बंदी लवकुश पुत्र प्रेमचन्द्र द्वारा बताया गया कि उसका कोई पैरोकार नहीं हैं। बंदी द्वारा मेरे समक्ष अपने मुकदमें की निःशुल्क पैरवी हेतु सरकारी अधिवक्ता प्रदान किये जाने की याचना की गयी जिसके सम्बन्ध में तत्काल जेल अधीक्षक को उक्त बंदी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।निरीक्षण उपरान्त शिविर का आयोजन कर सचिव द्वारा महिला बंदियों को निजी स्वच्छता एवं सैनेटरी पैड्स के इस्तेमाल हेतु जागरूकता किया गया उनसे अधिवक्ता के बारे में पूछताछ करने पर महिला बंदियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास अपने निजी अधिवक्ता है।
सचिव जिला कारागार दौरान निरूद्ध बंदियों से उनके खानपान, चिकित्सा एवं उनके मुकदमों में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी ली गयी तथा उनकी समस्याओ को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु जेलर एवं जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।
उपरोक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया