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अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिला कारागार शाहजहाँपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

By Ten News One Desk

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अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिला कारागार शाहजहाँपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन


टेन न्यूज़ ii 10 दिसम्बर 2025 ii डीपी सिंह @डेस्क न्यूज़, शाहजहाँपुर।


बुधवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार, शाहजहाँपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र-तृतीय द्वारा की गई।

सचिव ने मानवाधिकारों की उत्पत्ति, महत्व और संरक्षण पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसमें 30 मूल मानवाधिकारों को मान्यता दी गई। उन्होंने मानव गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगार तथा सम्मानपूर्वक जीवन जैसे अधिकारों को मानव जीवन की आधारशिला बताया। साथ ही बन्दियों को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी अवगत कराया।

एलएडीसीएस चीफ और एलएडीसीएस असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने भी मानवाधिकारों की मूल अवधारणा एवं जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बंदियों की केवल दैहिक स्वतंत्रता सीमित है, किंतु स्वच्छ हवा, भोजन, विधिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जैसे अधिकार यथावत बने रहते हैं।

कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक श्री जे.पी. तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल ने किया।

शिविर में डिप्टी जेलर पूनम तिवारी, डिप्टी जेलर राघवेन्द्र वर्मा, डिप्टी जेलर के.के. पाण्डेय सहित अनेक बंदी उपस्थित रहे।

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टेन न्यूज़ ii 10 दिसम्बर 2025 ii डीपी सिंह @डेस्क न्यूज़, शाहजहाँपुर।


बुधवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला कारागार, शाहजहाँपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र-तृतीय द्वारा की गई।

सचिव ने मानवाधिकारों की उत्पत्ति, महत्व और संरक्षण पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसमें 30 मूल मानवाधिकारों को मान्यता दी गई। उन्होंने मानव गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगार तथा सम्मानपूर्वक जीवन जैसे अधिकारों को मानव जीवन की आधारशिला बताया। साथ ही बन्दियों को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी अवगत कराया।

एलएडीसीएस चीफ और एलएडीसीएस असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने भी मानवाधिकारों की मूल अवधारणा एवं जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बंदियों की केवल दैहिक स्वतंत्रता सीमित है, किंतु स्वच्छ हवा, भोजन, विधिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जैसे अधिकार यथावत बने रहते हैं।

कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक श्री जे.पी. तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल ने किया।

शिविर में डिप्टी जेलर पूनम तिवारी, डिप्टी जेलर राघवेन्द्र वर्मा, डिप्टी जेलर के.के. पाण्डेय सहित अनेक बंदी उपस्थित रहे।

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