औरैया में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क न्याय पाने का अवसर
टेन न्यूज ii 06 मई 2026 ii औरैया, ब्यूरो चीफ रामजी पोरवाल: औरैया जनपद में आगामी 09 मई 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को सरल, सुलभ और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रभारी नोडल अधिकारी/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव विष्णु शंकर पाण्डेय ने जनपद न्यायालय में मजिस्ट्रेटों, बैंक प्रबंधकों, बिजली विभाग के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
प्रभारी सचिव विष्णु शंकर पाण्डेय ने बताया कि लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें सिविल वाद, राजस्व वाद, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, पारिवारिक विवाद, प्री-लिटिगेशन मामले, बिजली चोरी से जुड़े प्रकरण, स्टाम्प वाद, श्रम विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, भूमि अधिग्रहण, नगर पालिका वाद तथा बैंक रिकवरी से जुड़े मामले शामिल हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता, इसलिए यह विवादों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है।
जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे 09 मई को प्रातः 8 बजे से जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराएं और इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं।
