• Tue. May 12th, 2026

Ten News One

Short Breaking News All Trending Topic Hindi

शिक्षण संस्थान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर करायें पंजीकरण: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

ByTen News One Desk

Feb 24, 2024
329 Views

शिक्षण संस्थान नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर करायें पंजीकरण: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी



टेन न्यूज़ !!  24 फरवरी 2024 !! वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली


जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने समस्त शिक्षण संस्थाओं से कहा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 की पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली, 2023 एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली 2023 में यह प्राविधान है की निजी (प्रा0) श्रेणी के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, जो नेशनल स्कालरशिप (एनएसपी) पोर्टल पर पंजीकृत हो। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में अपेक्षित रूचि न लिए जाने के कारण पूर्वदशम छात्रवृत्ति आवेदनों के डाटा प्रोसेस के समय आवेदन संदेहास्पद श्रेणी में आ गये हैं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस के निवारणार्थ के लिए जनपद के सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि नेशनल स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर ऐसे संस्थान लॉगिन कर लें। लॉगिन के उपरान्त पब्लिक कॉनर को सर्च में इंस्टीट्यूट एनएसपी का विकल्प खोजा जाए, जिसमें संस्थान को मिले UDISE/AISHE कोड डालकर सर्च कराया जाये। यदि एसएसपी पर UDISE/AISHE कोड पाया जाता है, तो उसे पंजीकृत मार्क किया जाये। यदि संस्थान पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो संस्था के आईएनओ द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल 2.0 पर इंस्टीट्यूट कॉनर के विकल्प पर जाकर नवीन पंजीकरण हेतु केवाईसी फॉर्म भरा जाये, UDISE/AISHE कोड व समस्त विवरणों का उल्लेख करते हुए उस फार्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट निकालकर उसको संस्था के एचओआई से हस्ताक्षर/स्टाम्प सहित सत्यापित कराते हुए केवाईसी फॉर्म को एनएसपी पर अपलोड किया जाये।

शिक्षण संस्था से केवाईसी फार्म की सत्यापित हार्ड कॉपी व नवीन पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित कराकर कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट रायबरेली में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा है कि पत्र के साथ संलग्न एसओपी इनसटीट्यूटर रजिस्ट्रेशन के अनुसार कार्यवाही 01 सप्ताह के भीतर निर्धारित समयावधि में निजी (प्रा0) श्रेणी के शिक्षण संस्थाओं का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर पंजीकृत न होने के कारण संदेहास्पद श्रेणी में गये छात्र/छात्राओं के आवेदनों की त्रुटि का निवारण करना सुनिश्चित करें।

ताकि पोर्टल पर मार्किंग कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई अपात्र छात्र/छात्रा योजनान्तर्गत लाभान्वित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था की होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!