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जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण

By Ten News One Desk

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण


टेन न्यूज़ ii 24 जनवरी 2026 ii रिपोर्ट : डेस्क न्यूज़

लोकेशन : शाहजहांपुर

शाहजहांपुर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं से दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई के समय संबंधित बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं से मांगे जाने वाले दस्तावेज जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित हैं।

30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक तथा माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज, जबकि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं एवं माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत जारी नोटिस पर अंकित तिथि, समय व स्थल पर मतदाता की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। टेन न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से डेस्क रिपोर्ट

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टेन न्यूज़ ii 24 जनवरी 2026 ii रिपोर्ट : डेस्क न्यूज़

लोकेशन : शाहजहांपुर

शाहजहांपुर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं से दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई के समय संबंधित बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं से मांगे जाने वाले दस्तावेज जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित हैं।

30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक तथा माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज, जबकि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं एवं माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत जारी नोटिस पर अंकित तिथि, समय व स्थल पर मतदाता की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य है।

निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। टेन न्यूज़ के लिए शाहजहांपुर से डेस्क रिपोर्ट

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