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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए

ByTen News One Desk

Mar 20, 2024
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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए



टेन न्यूज़ !! २० मार्च २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए।

उन्होंने ने प्रिटिंग प्रेस के सभी प्रकाशक एवं मुद्रकों से कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रेस में चुनाव संबंधी सामग्री जिसमें पुस्तिकाएं, पोस्टर व पंपलेट आदि प्रकाशित कराई जाती है तो उस पर होने वाले व्यय के संबंध में पूरी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करेंगे।

श्री शुल्क ने कहा कि धारा 127 क (1) के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर या प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 127 क (2) के अंतर्गत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां एवं प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी प्रेषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही संबंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास अथवा जुर्माना जिसेक 2 हजार तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दंडित किया जा सकता है हैं।

 

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