शाहजहांपुर में प्रेक्षकगणों ने उम्मीदवार व अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के दिए निर्देश
टेन न्यूज़ !! ३० अप्रैल २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क न्यूज़@ शाहजहांपुर
सामान्य प्रेक्षक बाबूलाल गोयल जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस प्रेक्षक राजीव रंजन, व्यय प्रेक्षक अंबालाल नायक ने सोमवार को 27 शाहजहांपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र तथा 136 ददरौल विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों व नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिये।
कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श तथा चर्चाओं की बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष, सुचितापूर्ण व सकुशल ढंग से संपन्न हो इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपने-अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं को आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रिलायंस गेस्ट हाउस में निवासरत हैं। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन से सम्बंधित समस्या व शिकायतों को सांय 4ः00 बजे से 6ः00 बजे तक अवगत करा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न गतिविधियों की समय सारणी, आदर्श आचार संहिता व व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी विधिक प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। चुनाव प्रचार वाहनों पर अनुमन्य ही झंडे लगाए। वाहन पास ओरिजिनल ही लगाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार सहिंता लागू है कोई भी कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति न करें। आयोजनों की अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म आदि के आधार पर मत याचना ना की जाए। किसी प्रत्याशी या अन्य के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए।
पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कहीं पर भी मतदाताओं को मतदान करने में कोई परेशान कर रहा हो तो तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें जैसे निर्वाचन आयोग की मंशा है।
व्यय प्रेक्षक ने उम्मीदवारों एवं अभिकर्ताओं से कहा कि चुनाव खर्च पूर्व में उपलब्ध कराई गई रेट लिस्ट के हिसाब से जोड़ा जाएगा। सभी लोग अपना निर्वाचन खर्च का मिलन 3, 6 एवं 9 मई को अवश्य कराएं। उन्होंने बताया कि अधिकतम 10,000 रुपए तक का नकद ट्रांजैक्शन उम्मीदवार कर सकते हैं इससे ऊपर की धनराशि के लिए चेक, ड्राफ्ट व अन्य माध्यम का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के उम्मीदवार 95 लाख रुपए तथा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी, उम्मीदवार व अभिकर्ता मौजूद रहे।