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वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हम सबका दायित्व उनके अनुभवों का लाभ ले युवा पीढी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

By Ten News One Desk

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वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हम सबका दायित्व उनके अनुभवों का लाभ ले युवा पीढी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश



टेन न्यूज़ !! १५ मई २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव श्रीमती लवली जायसवाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं उनके हितार्थ तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व उपभोक्ता फोरम, उनकी कार्यप्रणाली एवं उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका सभागार छिबरामऊ में किया गया l

इस दौरान उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुये उपस्थित वृद्धजनों को बताया कि उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, आय, रोजगार की समस्या तथा निवास की समस्या आदि। वरिष्ठ नागरिकों को संविधान के अंर्तगत सभी मूल अधिकार प्राप्त है, इसके अतिरिक्त संविधान में अनुच्छेद 37, 41, 46, 47 के अंतर्गत राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, रोजगार, आय आदि के संबंध में उपबन्ध करे। इसके तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है,

जिसके तहत माता- पिता व वरिष्ठ नागरिक अपने बेटा, बेटी, पोता, पोती से अथवा सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करने वाले रिश्तेदार के विरुद्ध भरण पोषण की मांग कर सकते है। इन सभी कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी परिवार व बच्चों का प्राथमिक व पुनीत कर्तव्य है कि अपने माता- पिता, वृद्धजनों की देखभाल व सेवा करें। माता- पिता निस्वार्थ प्रेम से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हमे उनके त्याग को नहीं भूलना बाहिए। साथ ही साथ शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को यह भी बताया कि यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे और हवाई टिकट में छूट मिलती है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों में वृद्धजनों के मुकदमों को वरीयता के आधार पर सुना जाता है।वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष श्री भारत सिंह वर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे द्वारा बताया गया कि २०२० सरकार बुजुर्गो के लिये पेंशन योजना चला रही है l इस योजना से वृद्धजनों को बगैर निवेश किये सरकार पेशन के रूप में 1000 रुपये हर महीने देगी एवं परिवार के 60 वर्ष या उसले अधिक आयु वर्ग के सभी सदस्यों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा l

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के जिला प्रभारी श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुरेश चन्द्र शास्त्री एवं पराविधिक स्वयं सेवक सीमा बानो द्वारा उपभोक्ताफोरम अधिनियम के बारे में जानकारी दी l उन्होंने बताया कि प्रत्येक उपभोका कोई भी खरीदी पर बिल अवश्य प्राप्त करे साथ ही जिला उपभोक्ता फोरण व राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता किस तरह से शिकायत कर सकते है इसकी जानकारी भी शिविर के दौरान दी गयी और विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के संबंध में से उपभोताओं को जानकारी दी गयी।

आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष श्री भारत सिंह वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे, अधीशाषी अभियन्ता सुनील कुमार सिंह, पतंजालि योगपीठ हरिद्वार के जिला प्रभारी श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुरेश चन्द्र शास्त्री, कवि राम प्रकाश शाक्य, पराविधिक स्वयं सेवक अनूप वर्मा, निर्मल कुमार, सीमा बानो, जगदीश यादव व अन्य लोग मौजूद रहे।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हम सबका दायित्व उनके अनुभवों का लाभ ले युवा पीढी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

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टेन न्यूज़ !! १५ मई २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव श्रीमती लवली जायसवाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं उनके हितार्थ तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व उपभोक्ता फोरम, उनकी कार्यप्रणाली एवं उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका सभागार छिबरामऊ में किया गया l

इस दौरान उन्होंने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुये उपस्थित वृद्धजनों को बताया कि उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, आय, रोजगार की समस्या तथा निवास की समस्या आदि। वरिष्ठ नागरिकों को संविधान के अंर्तगत सभी मूल अधिकार प्राप्त है, इसके अतिरिक्त संविधान में अनुच्छेद 37, 41, 46, 47 के अंतर्गत राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, रोजगार, आय आदि के संबंध में उपबन्ध करे। इसके तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया है,

जिसके तहत माता- पिता व वरिष्ठ नागरिक अपने बेटा, बेटी, पोता, पोती से अथवा सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करने वाले रिश्तेदार के विरुद्ध भरण पोषण की मांग कर सकते है। इन सभी कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी परिवार व बच्चों का प्राथमिक व पुनीत कर्तव्य है कि अपने माता- पिता, वृद्धजनों की देखभाल व सेवा करें। माता- पिता निस्वार्थ प्रेम से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, हमे उनके त्याग को नहीं भूलना बाहिए। साथ ही साथ शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को यह भी बताया कि यदि किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे और हवाई टिकट में छूट मिलती है। न्यायालयों में लंबित मुकदमों में वृद्धजनों के मुकदमों को वरीयता के आधार पर सुना जाता है।वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष श्री भारत सिंह वर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे द्वारा बताया गया कि २०२० सरकार बुजुर्गो के लिये पेंशन योजना चला रही है l इस योजना से वृद्धजनों को बगैर निवेश किये सरकार पेशन के रूप में 1000 रुपये हर महीने देगी एवं परिवार के 60 वर्ष या उसले अधिक आयु वर्ग के सभी सदस्यों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा l

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के जिला प्रभारी श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुरेश चन्द्र शास्त्री एवं पराविधिक स्वयं सेवक सीमा बानो द्वारा उपभोक्ताफोरम अधिनियम के बारे में जानकारी दी l उन्होंने बताया कि प्रत्येक उपभोका कोई भी खरीदी पर बिल अवश्य प्राप्त करे साथ ही जिला उपभोक्ता फोरण व राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता किस तरह से शिकायत कर सकते है इसकी जानकारी भी शिविर के दौरान दी गयी और विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के संबंध में से उपभोताओं को जानकारी दी गयी।

आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष श्री भारत सिंह वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष मनोज दुबे, अधीशाषी अभियन्ता सुनील कुमार सिंह, पतंजालि योगपीठ हरिद्वार के जिला प्रभारी श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सुरेश चन्द्र शास्त्री, कवि राम प्रकाश शाक्य, पराविधिक स्वयं सेवक अनूप वर्मा, निर्मल कुमार, सीमा बानो, जगदीश यादव व अन्य लोग मौजूद रहे।

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