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नायब तहसीलदार न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर को जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

By Ten News One Desk

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नायब तहसीलदार न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर को जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि



टेन न्यूज़ !! २४ जुलाई २०२४ !! अमुक सक्सेना, तिलहर/शाहजहांपुर


नायब तहसीलदार न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर को जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

दिनांक 22-07-2024 को तहसील तिलहर में आयोजित “सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस” के अवसर पर तहसील तिलहर में संचालित नायब तहसीलदार रिजबान खान, न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार पूनम मधुकर तहसीलदार न्यायालय परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर के मिसिलबन्द रजिस्टर को तलब कर निरीक्षण किया गया।

रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अविवादति विरासत वादों को साक्ष्य के अभाव में अथवा मूल पत्रावली के अभाव में अथवा साक्ष्य के अभाव में अंकित करते हुये खारिज किया गया है, जबकि उक्त वादों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को नोटिस तामील कर साक्ष्य संकलित कराकर निस्तरण किया जाना चाहिए था तथा मूल पत्रावलियों के अभाव में वादों को खारिज न कर उन्हें उ०प्र. राजस्व संहिता-2006 एवं रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये गुण व दोष के आधार पर निस्तारित कराया जाना चाहिए था।

किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में निस्तारण में कोई रुचि नहीं ली गयी तथा वादों को सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया।

राजस्व परिषद द्वारा एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित रूप में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित कर, नियमित रूप से आयोजित राजस्व कार्यों की मासिक बैठकों में तथा समय-समय पर इस आशय के निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, किन्तु उक्त निर्देशों का अनुपालन न कर वादों के निस्तारण में मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हुये सरसरे तौर पर निस्तारित किया गया।

उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आपत्ति व्यक्त करते हुए न्यायिक कार्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पाए जाने पर, उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायिक कार्यों में शिथलता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने हेतु नायब तहसीलदार को “विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि” प्रदान की है।

नायब तहसीलदार न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर को जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

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नायब तहसीलदार न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर को जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि

दिनांक 22-07-2024 को तहसील तिलहर में आयोजित “सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस” के अवसर पर तहसील तिलहर में संचालित नायब तहसीलदार रिजबान खान, न्यायालय परगना जलालपुर, तहसील तिलहर तथा नायब तहसीलदार पूनम मधुकर तहसीलदार न्यायालय परगना खेड़ाबझेड़ा, तहसील तिलहर के मिसिलबन्द रजिस्टर को तलब कर निरीक्षण किया गया।

रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अविवादति विरासत वादों को साक्ष्य के अभाव में अथवा मूल पत्रावली के अभाव में अथवा साक्ष्य के अभाव में अंकित करते हुये खारिज किया गया है, जबकि उक्त वादों के निस्तारण हेतु पक्षकारों को नोटिस तामील कर साक्ष्य संकलित कराकर निस्तरण किया जाना चाहिए था तथा मूल पत्रावलियों के अभाव में वादों को खारिज न कर उन्हें उ०प्र. राजस्व संहिता-2006 एवं रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये गुण व दोष के आधार पर निस्तारित कराया जाना चाहिए था।

किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में निस्तारण में कोई रुचि नहीं ली गयी तथा वादों को सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया।

राजस्व परिषद द्वारा एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित रूप में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित कर, नियमित रूप से आयोजित राजस्व कार्यों की मासिक बैठकों में तथा समय-समय पर इस आशय के निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, किन्तु उक्त निर्देशों का अनुपालन न कर वादों के निस्तारण में मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हुये सरसरे तौर पर निस्तारित किया गया।

उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आपत्ति व्यक्त करते हुए न्यायिक कार्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पाए जाने पर, उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायिक कार्यों में शिथलता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने हेतु नायब तहसीलदार को “विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि” प्रदान की है।

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