• Sun. Jun 7th, 2026

Ten News One

Short Breaking News All Trending Topic Hindi

“छात्रा आत्महत्या प्रकरण में आरोपी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत”

ByTen News One Desk

Jun 7, 2026
5 Views

“छात्रा आत्महत्या प्रकरण में आरोपी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत”


टेन न्यूज़ ii 07 जून 2026 ii रामजी पोरवाल ब्यूरो

औरैया। जिले में 15 वर्षीय छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के चर्चित मामले में आरोपी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेजने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 3 सितंबर 2025 का है। वादी संजीव कुमार ने औरैया कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहल्ले के निवासी राज राजपूत और अखिलेश यादव उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री पर लगातार बातचीत का दबाव बना रहे थे। कथित उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। उपचार के लिए कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। आरोपी अखिलेश यादव की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया, जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताते हुए जमानत का विरोध किया।

विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!