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संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता को लोक अदालत के लाभ बताए गए

By Ten News One Desk

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संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता को लोक अदालत के लाभ बताए गए



टेन न्यूज़ !! ०९ सितम्बर २०२५ !! रिपोर्ट : नीरज प्रताप सिंह, लोकेशन : कन्नौज/छिबरामऊ


कन्नौज जनपद की तहसील छिबरामऊ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पराविधिक स्वयंसेवक मोहम्मद साजिब एवं मोशमीन बेगम ने आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समस्त शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक और अन्य सिविल प्रकरण निस्तारित किए जा सकते हैं।

PLU ने कहा कि पक्षकार आपसी सुलह-सहमति से व्यक्तिगत स्तर पर विवाद का समाधान करा सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता और लंबित मामलों के निस्तारण पर न्याय शुल्क वापस भी कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

पराविधिक स्वयंसेवकों ने जनता से अपील की कि वे अपने लंबित वादों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कन्नौज या संबंधित न्यायालय से संपर्क करें। टेन न्यूज़ के लिए कन्नौज छिबरामऊ से नीरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट

संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता को लोक अदालत के लाभ बताए गए

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टेन न्यूज़ !! ०९ सितम्बर २०२५ !! रिपोर्ट : नीरज प्रताप सिंह, लोकेशन : कन्नौज/छिबरामऊ


कन्नौज जनपद की तहसील छिबरामऊ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पराविधिक स्वयंसेवक मोहम्मद साजिब एवं मोशमीन बेगम ने आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में समस्त शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक और अन्य सिविल प्रकरण निस्तारित किए जा सकते हैं।

PLU ने कहा कि पक्षकार आपसी सुलह-सहमति से व्यक्तिगत स्तर पर विवाद का समाधान करा सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता और लंबित मामलों के निस्तारण पर न्याय शुल्क वापस भी कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

पराविधिक स्वयंसेवकों ने जनता से अपील की कि वे अपने लंबित वादों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कन्नौज या संबंधित न्यायालय से संपर्क करें। टेन न्यूज़ के लिए कन्नौज छिबरामऊ से नीरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट

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