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औरैया : गैंगेस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: पूर्व एमएलसी समेत 9 दोषियों को सजा, लाखों का अर्थदंड

ByTen News One Desk

Mar 25, 2026
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औरैया : गैंगेस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: पूर्व एमएलसी समेत 9 दोषियों को सजा, लाखों का अर्थदंड


टेन न्यूज़ ii 25 मार्च 2026 ii रामजी पोरवाल ब्यूरो
औरैया। जनपद में गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ADJ/FTC-2/MP/MLA न्यायालय ने पूर्व एमएलसी सहित 9 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 462/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त कमलेश पाठक पुत्र स्व. रामऔतार पाठक निवासी भडारीपुर, जनपद औरैया को 6 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

वहीं अन्य अभियुक्तगण—
रामू पाठक, संतोष पाठक (पुत्र स्व. रामऔतार पाठक), कुलदीप अवस्थी उर्फ पप्पू, विकल्प उर्फ चैनू अवस्थी (पुत्र जगदीश प्रसाद), राजेश शुक्ला (पुत्र रामकेश शुक्ला), आशीष दुबे (पुत्र विजय कुमार दुबे), शिवम अवस्थी (पुत्र उमेश अवस्थी) तथा रविन्द्र उर्फ लला चौबे (पुत्र सूबेदार) — सभी निवासी जनपद औरैया को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

न्यायालय के इस फैसले को जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

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